कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, नियम में महत्वपूर्ण संशोधन, पेंशन-ब्याज का इस तरह होगा भुगतान

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 6th-7th pay commission कर्मचारियों पेंशनर्स (Employees-pensioners) की पेंशन नियम में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। नवीन आदेश के तहत नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो कर्मचारी पेंशनर्स को जानना बेहद आवश्यक है। इसी नियम के तहत पेंशन का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।

CCS (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 5 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के 40 प्रतिशत से अनधिक राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए आवागमन कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन के कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया है, पेंशन के कम्यूटेड मूल्य का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय किया जाना है।


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Kashish Trivedi

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