Uttarakhand Cabinet Meeting :उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। गुरूवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रेच्युटी और हाउस रेंट अलाउंस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया । राज्य सरकार ने केंद्र की भांति एक जनवरी 2024 से राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ा दी है।
ग्रेच्युटी की लिमिट 25 फीसदी बढ़ाई
दरअसल, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब 25 लाख रुपये कर दी है। पहले यह 20 लाख रुपये थी। प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत कर दी थी और अब केंद्र की भांति राज्य में भी इसी आधार पर एक जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए यह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
मकान किराया भत्ते को भी मंजूरी
- सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता देने का फैसला किया गया है।राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखंड लिमिटेड के स्थायी कार्मिकों को 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने उद्योग विभाग की ओर से रखे गए इससे संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
- विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ACP में उनकी पुरानी सेवा का लाभ देने का फैसला लिया गया है। सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी देकर चयन वर्ष को हटाकर 1 चयन वर्ष किया गया है।
प्रदेश के सर्वांगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हेतु कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय..! pic.twitter.com/EZwQvyMh1a
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 18, 2024