नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay Commission कर्मचारी पेंशनर्स (Employees-pensioners) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। डीओपीटी ने आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत कर्मचारियों के फैमिली पेंशन (family pension) और वेतन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन में संशोधित पेंशन से कमयूटेड पेंशन (commuted pension) की कटौती को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत ही कर्मचारी पेंशनर्स को का लाभ दिया जाएगा।
सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 5 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के 40 प्रतिशत से अनधिक राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए आवागमन कर सकता है। इस प्रकार कम्यूट की गई पेंशन की राशि बाद की मासिक पेंशन से काट ली जाती है। इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि उन मामलों में पेंशन से कितनी राशि की कटौती की जाएगी।
जहां बाद में वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन को संशोधित किया जाता है। यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में, पेंशन का वह हिस्सा/राशि जो मूल रूप से परिवर्तित किया गया था, केवल संशोधित पेंशन से ही काटा जाएगा।
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इसके अलावा सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 5 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के 40 प्रतिशत से अनधिक राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए आवागमन कर सकता है। इसके अलावा, सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 10-ए के अनुसार, पेंशन की कम्यूटेशन राशि को नियम के अनुसार कम्यूटेशन के कारण पेंशन में कमी की तारीख से पंद्रह साल पूरे होने पर बहाल किया जाएगा।
इस विभाग में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ / अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या कम्यूटेशन की बहाली से पहले पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर शेष अवधि के लिए परिवार पेंशन से कटौती की जानी आवश्यक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में पेंशन की मासिक परिवर्तित राशि को परिवार पेंशन से काटने की आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में बिना किसी कटौती के परिवार पेंशन का पूरा भुगतान किया जाएगा।