नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही कर्मचारियों (Central Government Employees) को एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। केंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का लाभ देने पर मंथन शुरु कर दिया है और कानून मंत्रालय से राय मांगी है।वही पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) को भी रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा है और इस पर जल्द फैसले लेने को भी कहा है।
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दरअसल, नए साल 2022 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) का लाभ मिल सकता है।इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत दिए गए है ।हाल ही में केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Union Minister of State Dr. Jitendra Singh) ने संसद में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया है और इसके लिए कानून मंत्रालय से भी राय मांगी है।जवाब के आने के बाद पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी राशि पेंशन के रुप में हाथ आएगी।
वही फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्यमंत्री डॉ. भगवत कराड से पूछा गया था कि क्या DoP&PW ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। इस पर राज्यसभा में उन्होंने बताया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों) को रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया है। विभाग से इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया गया है।
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आपको बताते चले कि इसके तहत उन उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनकी भर्ती 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे।वही वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW ) कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें OPS के तहत कवर कर सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था।संभावना जताई जा रही है कि DFS, Pension और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडबल्यू) उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में जल्द फैसला ले सकता है।