7th Pay Commission Allowance Hike : सरकार द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल अराजपत्रित कर्मचारियों को भत्ते में संशोधन का लाभ दिया गया। इसके लिए मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के तहत अब उन्हें बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
जारी आदेश के तहत रेलवे बोर्ड के दिनांक 01.10.2019 के समसंख्यक पत्र के अनुसार अराजपत्रित RPF/RPSF कर्मी को अब केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CPMF)/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मियों के बराबर यानी 01 अप्रैल 2016 से 31/03/2017 तक रु. 113.67 प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिए जायेंगे। वहीँ 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 116.59 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन और 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 117.29 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जाता था।
वित्तीय वर्ष ———— राशन राशि भत्ता
(प्रति व्यक्ति प्रति दिन)
2019-20
(01/04/2019 से 31/03/2020 ——–रु. 117.40
2020-21
(01/04/2020 से 31/03/2021) ———रुपये 118.02
2021-22
(01/04/2021 से 31/03/2022) ———-रु.127.69
रेल मंत्रालय की स्वीकृति द्वारा राशन मनी भत्ते की दर को रुपये से संशोधित करने के लिए कार्योत्तर प्रदान की जाती है। 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक रु.117.29 प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढाकर रु. 117.40 प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया गया था। 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 118.02 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन बढ़ाया गया था। अब 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक
प्रति व्यक्ति प्रति दिन रूपए 127.69 किया गया है।
बोर्ड के दिनांक 10 जून 2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।