7th Pay Commission : केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग द्वारा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किये गए हैं। जिसके तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामले को अंतिम रूप देने से पहले पेंशन के बकाया का भुगतान किया जाता है। वहां e-PPO की सुविधा और प्रक्रिया को तत्काल रोकने और भौतिक पीपीओ और PAO आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किया गया है।
गड़बड़ी की जानकारी
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) को कुछ पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामले प्राप्त हो रहे हैं, जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाए के भुगतान के संबंध में हस्तलिखित टिप्पणियां ई-पीपीओ के प्रिंट में जोड़ दी जाती हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आदेश में कहा गया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों की प्रक्रिया करें क्योंकि भौतिक पीपीओ और ई-पीपीओ के आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।
दोहरे भुगतान की समस्या
इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा दोहरा भुगतान भी हो सकता है। उन कर्मचारियों से संबंधित पेंशन मामले जो पीएओ द्वारा अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या पीएओ द्वारा पेंशन के बकाया का भुगतान मैन्युअल रूप से किया जाना आवश्यक है और पीपीओ नंबर सीपीएओ से प्राप्त किया जाना चाहिए।
तय नियम और निर्देश
इस मुद्दे को इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. इस मुद्दे को इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं. CPAO/IT&Tech/PFMS/84 (P.F.)/2020 21/85 दिनांक 06.09.2021 और CPAO से PPO नंबर प्राप्त करने के लिए एक प्रोफार्मा प्रदान किया गया था।
यह भी सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में प्राप्त इस प्रकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों को पेंशन के भुगतान के लिए संसाधित नहीं किया जा सकता है और संबंधित पीएओ को वापस कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप पेंशन भुगतान में देरी होगी। जिससे पेंशनभोगियों को और कठिनाई होगी।
PAO के उपयोग के निर्देश
इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रा. सीसीए/CCA/CA/AG से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन पीएओ को समान प्रकृति के पेंशन मामलों पर कार्रवाई करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी करें।