सेवानिवृत्त कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, DoPT ने जारी किया आदेश, पेंशन भुगतान में इस तरह मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी- 7th pay commission पेंशनर्स (Employees-Pensioners) एक बार फिर से नई अपडेट सामने आई है। दरअसल डीओपीटी (DoPT) द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। जिसके तहत सेवानिवृत्ति (Retirement)  के बाद कम्युटेशन के लिए ली जाने वाली पेंशन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्युटेशन में इस तरह से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

CCS (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 5 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के 40 प्रतिशत से अनधिक राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए आवागमन कर सकता है। इस बात पर संदेह किया गया है कि किस पेंशन यानी सेवानिवृत्ति के समय अधिकृत पेंशन या बाद में संशोधित पेंशन और कम्यूटेशन के लिए आवेदन के समय देय पेंशन को कम्यूट करने की अनुमति दी जाएगी।सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 10 के अनुसार आवेदक होगा।


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Kashish Trivedi

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