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Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जांच के लिए गठित हुई कमेटी, 2 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट

Supreme Court

Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। साथ ही जांच के लिए सेवानिवृत न्यायधीश एएम सप्रे की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश भी दिए हैं। जो अडानी ग्रुप पर लगे कथित आरोपों की जांच करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी से दो महीने के भीतर लिफ़ाफ़े में रिपोर्ट की मांग भी की गई है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यायक्षता वाली बेंच द्वारा इस मामले में निर्देश जारी किया है। साथ ही SEBI से भी इस मामले में जांच के स्टेटस की रिपोर्ट मांगी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट में Adani Group की कंपनियों पर स्टॉक्स में हेराफेरी और अकाउंटिंग में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के प्रभाव संबंधित कई पीआईएल पर अपना फैसला भी सुरक्षित कर लिया था। आदेश जारी करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म पर ध्यान देने के लिए के लिए एक कमेटी की जरूरत है।”


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Manisha Kumari Pandey

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