इस नियम के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और RC ना होने पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकती चालान

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसेज़रूरी कागज़ात की हार्ड कॉपी नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।

ड्राइविंग करते समय सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने पास रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी काट सकती है। हालांकि, अब नियमों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आपके पास जरूरी डॉक्युमेंट्स नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती।


About Author
Avatar

Ram Govind Kabiriya