भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समय-सारिणी की घोषणा कर दी है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफे के बाद यह चुनाव जरूरी हो गया था। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 है, जबकि मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी। नामांकन की जांच 22 अगस्त को होगी और उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। यदि मतदान की आवश्यकता पड़ी तो यह 9 सितंबर को होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी।
कैसे होता है चुनाव
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और राज्यसभा सांसद के लिए योग्य होना चाहिए।
क्या हैं उम्मीदवार की शर्तें
कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, उपराष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य होगा। यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां भी संभालता है।





