नई दिल्ली।
बहुचर्चित अयोध्या जमीन विवाद मामले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है।सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने रिव्य पिटीशन नहीं लगाने का निर्णय लिया है। 6:1 के बहुमत से यह फैसला लिया गया है।हालांकि 5 एकड़ जमीन ली जाए या नहीं इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। खबर है कि पुनर्विचार याचिका के लिए वक्फ बोर्ड की हुई बैठक में मौजूद 7 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प था। इस पर बैठक के बाद निर्णय लिया जाना था।कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या विवादित जमीन पर 5 एकड़ अलग से जमीन देने का फैसला सुनाया था।सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले की लोग तारीफ कर रहे हैं। सदगुरू शरण अवस्थी ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की सोच को सलाम! पुनर्विचार याचिका दायर न करने का फैसला हिंदुस्तान के जन गण मन के अनुरूप है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल रज्जाक ने कहा कि बोर्ड रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल करेगा। बैठक में केवल अब्दुल रज्जाक ही ऐसे थे जिन्होंने याचिका दाखिल करने के पक्ष में बात की थी लेकिन बोर्ड ने 6-1 के बहुमत से अपना फैसला लिया। मस्जिद की जमीन को लेकर बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई। अगली बैठक में बोर्ड इस पर चर्चा करेगा। अब्दुल रज्जाक ने कहा कि जमीन के मामले पर अभी फैसला नहीं हुआ, जब सरकार ऑफर करेगी तब फैसला होगा।