गालीबाज नेता की जमानत याचिका खारिज, जेल में रहेगा श्रीकांत त्यागी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नोएडा की एक आवासीय सोसाइटी में एक महिला से कथित तौर पर बदसलूकी करने पर गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता की जमानत याचिका को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। श्रीकांत त्यागी पर 420, 419 एवं 482 IPC धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले महिला के साथ बदसलूकी कर फरार हुए 25 हजार के इनामी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं।


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Manuj Bhardwaj