कर्मचारियों-पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश, दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
कर्मचारी पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

Employees Retirement, UP Policeman Retirement : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला लिया गया है। कई कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट पर नवीन आदेश दिए गए हैं। 50 साल की उम्र पार करने वाले कर्मचारी पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए आदेश किया गया है। यूपी पुलिस द्वारा इन पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कर उनके अनिवार्य रिटायरमेंट देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
कर्मियों के रिटायरमेंट पर नवीन आदेश
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एडीजी स्थापना संजय सिंघल की तरफ से सभी आईजी रेंज, एडीजी जॉन, सभी 7 पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ पुलिस के सभी विभागों को आदेश भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया 50 वर्षीय या इससे अधिक की आयु पूरी करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी। 30 नवंबर तक ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं पीएसी को ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट 20 नवंबर तक भेजना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से कई वर्षों में पुलिस कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया गया है। इससे पहले सीएम योगी द्वारा ऐलान किया गया था कि जिन अफसर या कर्मियों में फैसला लेने की क्षमता नहीं है, उसे हटाया जाएगा। उसके जगह पर तेज तरार्र अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी।
ऐसे में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकार्ड की जांच की जाएगी। इसके साथ ही उनके ट्रैक रिकार्ड को देखने के बाद स्क्रीनिंग कर निर्धारित तारीख पर सभी अफसर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के लिए पुलिसकर्मियों की लिस्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। रिपोर्ट में अगर यदि कोई भ्रष्ट पुलिसकर्मी पाया जाता है तो उसे जबरन रिटायर किया जाएगा। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन, कार्य क्षमता, योग्यता, चरित्र और व्यवहार की जानकारी के आधार पर फैसला लिया जाएगा।