Rajasthan Pensioner pension: राजस्थान के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। रक्षाबंधन से पहले राज्य की भजनलाल सरकार ने पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत अब पेंशनर्स सरकारी कर्मचारियों की तरह तीन महीने की एडवांस पेंशन ले सकते है। खास बात ये है कि रिटायर्ड कर्मचारी की जगह फैमिली पेंशन लेने वालों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।बता दें वर्तमान में 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 4.75 लाख पेंशनर्स हैं। इनमें 3.22 लाख रिटायर्ड कर्मचारी खुद पेंशनर हैं, जबकि 1.53 लाख फैमिली पेंशनर्स हैं।
जानिए किस तरह मिलेगा एडवांस पेंशन का लाभ
- 8 जुलाई को वित्त विभाग राजस्थान द्वारा सर्कुलर के मुताबिक, 1 अगस्त 2024 से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अब सरकारी कर्मचारियों की तरह तीन महीने की एडवांस पेंशन (3 Months Advance Pension) ले सकेंगे।
- इसके लिए उन्हें पहले अप्लाई करना होगा। पेंशनर्स को दिए गए विकल्प में से चुनाव करना होगा , जिस माह एडवांस लेंगे उसके अगले महीने से इसकी किश्त शुरू हो जाएगी। यह राशि उन्हें लोन के रूप में मिलेगी, जिसे किश्तों में चुकाना होगा।
- यदि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने 21 महीने तक अर्जित पेंशन अग्रिम ली है तो महीने की चालू पेंशन से वसूल की जाएगी।1 माह में ली जाने वाली अग्रिम पेंशन राशि मिलने वाली पेंशन की 50% राशि से अधिक नहीं होगी।
- प्रत्येक लेनदेन पर लेनदेन शुल्क लग सकता है जिसमें लागू GST भी शामिल है।मासिक वसूली भी आगामी 3 माह में 3 समान किश्तों में की जाएगी। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खाते में जमा की गई अग्रिम तारीख की परवाह किए बिना वसूली जाएगी।
- पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स डेटा को अपडेट करने के लिए IFMS जिम्मेदार होगा। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन डेटा स्वचालित रूप से साझा किया जाएगा। डेटा को सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी साझा किया जाएगा, किसी भी उपयोगकर्ता पेंशनभोगी की पेंशन में कमी, मृत्यु आदि DDO द्वारा अपडेट किए जाएंगे।पुनर्भुगतान योग्य राशि का स्रोत पर डेबिट और बाद में भुगतान योग्य राशि का भुगतान।
कैसे करें आवेदन
- 3 महीने की एडवांस पेंशन के लिए पेंशनर्स घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए एसएसओ आईडी के जरिए आवेदन करना होगा।
- ई-मित्र पर जाकर भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है।
- पेंशनर्स को एसएसओ आईडी से सरकार के इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) 3.0 सिस्टम में लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर को अंडरटेकिंग देनी होगी।
- आरएफएसडीएल के पोर्टल पर आवेदन कर अंडरटेकिंग दे सकते हैं।