यूपी शासनादेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 6908 रुपये का बोनस दिया जाएगा।सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस का 75% हिस्सा उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और शेष 25% का नकद भुगतान किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह राशि NSC के रूप में दी जाएगी या उसके PPF अकाउंट में जमा किया जाएगा।
वे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2021-22 में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला होगा, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।वही राज्य के सभी स्थायी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मियों और UGC के वेतनमान के तहत कार्यरत पदधारकों को 1 जुलाई 2022 से DA की मासिक दर 38 फीसदी का लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के एरियर का भुगतान अधिकारी और कर्मचारियों के GPF में किया जाएगा।यूपी शासन ने मंगलवार को डीए में 4 फीसदी की वृद्धि और बोनस संबंधी आदेश जारी कर दिया।
MP: कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए ताजा अपडेट, जारी हुए ये निर्देश, इस तरह मिलेगा लाभ, पेंशन में भी राहत
कर्मचारियों को अक्टूबर से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के बढ़े महंगाई भत्ते की एरियर राशि का 10 फीसदी हिस्सा टियर वन पेंशन खाते में किया जाएगा। राज्य सरकार इस राशि के 14 फीसदी के बराबर अशंदान टियर वन खाते में जमा कराएगा। बची 90 फीसदी राशि कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी।