Employees, Employees Arrears, New Pay Commission :हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आने के बाद अब उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 तक के अनुबंध काल का वित्तीय लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाना है। निदेशालय द्वारा शिक्षकों के लंबित एरियर जारी करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जिसके साथ ही उनके खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें छठे वेतन आयोग का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
एरियर की राशि का भुगतान
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पैरा टीचर के हक में फैसला दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पैरा टीचर के हक में प्रदेश उच्च न्यायालय से आए फैसले को लागू कर दिया है। निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता शिक्षकों के लंबे जारी करने के लिए प्रिंसिपल और हेड मास्टर को आदेश जारी किए गए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा स्कूल प्रमुखों को पत्र लिखा गया है। पत्र में 175 शिक्षकों की सूची भी है। जिन्हें एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट का भी लाभ
हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि पैरा टीचर को 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 तक के अनुबंध काल के एरियर का भुगतान करना है। आदेश जारी होने के साथ ही अब शिक्षकों को तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट का भी लाभ दिया जाएगा।
बता दे की पैरा शिक्षकों का मामला काफी समय से लंबित था। जिसके लिए शिक्षक लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके हक में फैसला आने के बाद ही शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को एरियर सहित अन्य लाभ के जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।
इतना बढ़ेगा वेतन
पैरा शिक्षकों को आदेश के अनुसार टीजीटी को 10300 सहित 3600 वेतन और तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट प्राप्त होंगे जबकि पीजीटी शिक्षक को 10300 सहित 4200 और 3% इंक्रीमेंट समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सी एंड वी पर शिक्षकों को 10300 सहित 3200 और 3% इंक्रीमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे।