शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों पर लगाए दो साल के राइडर को हटा दिया है। अब करीब 35 हजार कर्मचारियों का दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन की बढ़ोतरी हुई है।
इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज यानि 15 लाख रुपये तक ले सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है।
अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी।
कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55000, अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।वही जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (SOP) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है।।इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 SOP को लाभ मिलेगा।