Government Employee News : उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की मांग को पूरा कर दिया है, अब जनवरी 2017 से राज्य के कर्मचारियों को एमएसीपी और एसीपी का लाभ मिलेगा, इसके लिए वित्त विभाग के सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2017 के शासनादेश में संशोधन पर सहमति बन गई थी, जिसका आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया है। MACP (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति) के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान देने में चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अति उत्तम होने की बाध्यता खत्म कर उत्तम को मान्य करने की व्यवस्था अब 1 जनवरी, 2017 से लागू होगी। इससे हजारों कर्मचारियों को पुरानी देय तिथि से ही वित्तीय पदोन्नति मिल सकेगी।
जनवरी से लागू होगा आदेश
इससे पहले 6 जनवरी 2022 को उत्तराखंड सरकार ने एसीपी से संबंधित संशोधित शासनादेश जारी किया था, जिसमें अति उत्तम के बजाय उत्तम तो कर दिया गया था लेकिन यह शासनादेश जनवरी से ही लागू किया गया है, जिसके कारण पूर्व के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला, इसलिए कर्मचारी संगठन की मांगों को मानते हुए 2017 में जो शासनादेश लागू हुआ था, संशोधन के बाद यह उसी तिथि से लागू किया कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार जनवरी 2017 के पश्चात वित्तीय पदोन्नति के मामले विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इन्हें भी मिलेगा लाभ
शासनादेश में संशोधित व्यवस्था के अनुसार अति उत्तम के स्थान पर उत्तम अंकित होने पर भी एमएसीपी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इससे उन सभी को भी लाभ मिलेगा, जिन्हें उनके नियंत्रण अधिकारी ने अति उत्तम की वार्षिक प्रविष्टि नहीं दी। वही चरित्र पंजिका देखे जाने की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इसमें एमएसीपी, एसीपी के लाभ के लिए पिछले 5 वर्ष की सेवा उत्तम होगी।