Old Pension Scheme, Employees OPS : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ह। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। वहीं अगस्त तक का समय कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया है। 31 अगस्त तक सभी को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा OPS का लाभ
देश के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण ने पत्र जारी किया गया है। पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा मशक्कत शुरू कर दी गई है। 22 दिसंबर 2023 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। वह इसके हकदार रहेंगे। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है।
2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त
देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वहीं नई पेंशन योजना को लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसद की कटौती की जाती है जबकि नई पेंशन में GPF की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन में इसकी व्यवस्था की गई थी। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद वेतन के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था थी जबकि नई पेंशन प्रणाली में बाजार में लगे पैसे के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है।
कार्मिक विभाग का आदेश जारी
देश में एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा 2003 तक सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए आदेश जारी कर उन्हें राहत दी गई है। कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार इस दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी को शामिल नहीं किया गया है। मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग सहित से जुड़े सभी विभागों को कॉपी भेजा जा रहा है। जिससे इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक विकल्प लिया जा सकेगा।
वही पुरानी पेंशन योजना दायरे में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को विकल्प लिया जाएगा, जो अधिकारी कर्मचारी विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र है लेकिन निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विकल्प देकर आने वाले अधिकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के नियम 1972 के तहत कवरेज की शर्त को पूरा करते हैं। उन्हें 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करते हुए उनके एनपीएस खाते बंद किए जाएंगे और उनके लिए जीपीएफ की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा।
समायोजन राशि जीपीएफ खाते में भेजे जाएंगे
उनके खाते में कर्मचारियों के योगदान का समायोजन राशि उनके जीपीएफ खाते में ही किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकालें विज्ञापन के आधार पर जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के हकदार होंगे। वही ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए लगातार प्रत्यावेदन प्राप्त कर रहे हैं।
साथ ही विभिन्न न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के संबंध में आदेश जारी कर रहे हैं। जिसके कारण से अधिकारी और कर्मचारियों को विकल्प लेकर पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार किया गया था।