कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ, समय-सीमा में बढ़ोतरी, आदेश जारी, खाते में बढ़ेगी पेंशन राशि
कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सर्कुलर जारी करते हुए नियम और निर्देश तय किया गया है। साथ ही समय सीमा की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक समान समय सीमा जारी कर दी गई है।
Pensioners Pension Hike : देश के लाखों कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें उच्च पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी की गई है। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना 1985 (EPS 1985) के तहत सभी पात्र पेंशनभोगी के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की तिथि को भी बढ़ाया गया है। अब 3 मई 2023 तक पेंशनर्स उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा सोमवार को इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत हुए सभी पात्र पेंशनभोगी को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 मई 2023 किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं और अपने रिटायरमेंट में पहले पैरा 11(3) के तहत विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें उच्च वेतन पर पेंशन की पात्रता होगी। 29 दिसंबर 2022 से 5 फरवरी 2023 को परिपत्र में फिल्ड कार्यालय को इस मामले में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। वहीं 3 मार्च 2023 को मुंह समय सीमा समाप्त होने के बाद कर्मचारी और नियोक्ता संघ द्वारा समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर एक बार फिर से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सभी पात्रों को पेंशन के आवेदन के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया गया है।
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विकल्प के जरिए ग्राहकों लाभ
बता दें कि इस विकल्प के जरिए ग्राहकों को उनके वास्तविक मूल वेतन में योगदान करने की अनुमति दी जाती है। वही प्रतिमाह 15000 रूपए से पेंशन योग्य वेतन से अधिक हो, उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ ने 20 जनवरी 2023 को सभी कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे, जो एक सितंबर 2014 से पहले सेवा में थे और उस तारीख को, उसके बाद सेवा में बने रहे लेकिन ईपीएस 1995 के पेरा 11 (3) के प्रावधान के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे।
पेंशन गणना के तरीके को स्पष्ट करते हुए एक अन्य सर्कुलर होगा जारी
ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि कम दिनों का समय दिए जाने के कारण एक बार फिर से समय सीमा को बढ़ाया गया है। वहीं पेंशन गणना के तरीके को स्पष्ट करते हुए एक अन्य सर्कुलर जारी किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 नवंबर 2022 को अपने फैसले में पात्र कर्मचारियों को फैसले की तारीख से 4 महीने के भीतर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति देने के आदेश दिए गए थे। वहीं 4 महीने की अवधि 3 मार्च को समाप्त हो रही थी। जिसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है।
कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक समान समय सीमा
नवीनतम विस्तार में सभी पात्र कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक समान समय सीमा प्रदान की गई है। कर्मचारियों से 1.16% का अतिरिक्त योगदान कैसे लिया जाएगा? इस पर फिलहाल ईपीएफओ द्वारा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। वहीं 2014 की एक अधिसूचना को बरकरार रखते हुए 15000 रूपए से अधिक के मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों से अतिरिक्त 1.16% योगदान देने के प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इस प्रावधान को 6 महीने के लिए स्थगित किया गया था ताकि सेवानिवृत्त कोष निकाय को वैकल्पिक समाधान के साथ आने की अनुमति दी जा सके।