कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, नियम में बदलाव, पालन करना अनिवार्य

Kashish Trivedi
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Employees Rule : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके लिए वित्त विभाग द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। जिसका पालन करना अनिवार्य किया गया है। आईसीएएस अधिकारियों को एनुअल मेडिकल परीक्षा की रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। वहीं इस रिपोर्ट के बिना एपीएआर अधूरी मानी जाएगी।

एनुअल मेडिकल परीक्षा की रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य

इसके तहत 40 वर्ष से ऊपर के सभी अधिकारियों को एनुअल मेडिकल परीक्षा की रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य किया गया है। वहीं एपीआर में रिपोर्ट नहीं सौंपी जाने पर APAR रिपोर्ट अधूरा माना जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर इसका असर देखा जाएगा।

डीओपीटी ने जारी किया आदेश 

जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा के 40 वर्ष से अधिक आयु के पदों के समूह ‘ए’ अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच की योजना डीओपीटी द्वारा अपने ओएम नं. 21011/1/2009-स्था। (ए) दिनांक फरवरी 2012 को संशोधित किया गया था। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि संबंधित अधिकारी के एपीएआर के साथ चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा तैयार निर्धारित प्रोफार्मा (OM का अनुबंध III) में मेडिकल रिपोर्ट का सारांश संलग्न किया जाना है।

आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि बहुत कम आईसीएएस अधिकारियों से वार्षिक चिकित्सा जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। वहीं जारी आदेश के तहत वर्ष 2023-24 के बाद से नियमित वार्षिक चिकित्सा जांच का पालन सुनिश्चित करने के लिए, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी आईसीएएस अधिकारियों को वार्षिक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।

आईसीएएस अधिकारियों द्वारा स्पैरो में एपीएआर प्रारूप को संलग्न करने के लिए संशोधित किया जाएगा। इस बीच, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी आईसीएएस अधिकारियों को ऊपर उल्लिखित डीओपीटी योजना के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान वार्षिक चिकित्सा परीक्षा से गुजरने की सलाह दी जाती है। वहीं इसका पालन नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।


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