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Sat, Dec 20, 2025

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब इस तरह होंगे तबादले, जारी हुए निर्देश, जानें प्रक्रिया-नियम

Written by:Pooja Khodani
Published:
निर्देश में साफ कहा गया है कि एचआरएमएस की ओर से आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब इस तरह होंगे तबादले, जारी हुए निर्देश, जानें प्रक्रिया-नियम

Haryana Employees Transfer New Rule : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।  ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगा। कर्मचारियों के तबादले एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के जरिए किए जाएंगे।मैनुअल तबादला आदेश मान्य नहीं, ज्वाइनिंग भी HRMS में होगी।

इस संबध में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी कर दिए हैं ।निर्देशों में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

हरियाणा में अब ऐसे चलेगी तबादलों की प्रक्रिया

  • इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा।
  • अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश HRMS मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएं।
  • HRMS द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा।
  • ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी HRMS मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन देनी होगी।

सीएम की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना तबादले नहीं

  •  ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नही किया जाएगा।
  • एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।