Transfer News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए तबादला नियमों में संशोधन किया है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने कर्मचारी स्थानांतरण दिशा-निर्देशों में शिकायत निवारण के लिए नया प्रावधान शामिल किया है।कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
नए नियम के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने तबादले से संतुष्ट नहीं है तो सीधे हाईकोर्ट जाने से पूर्व संबंधित विभाग के पास अपना रख सकेंगे।हालांकि तबादला होने पर पहले ज्वाइनिंग देना अनिवार्य रहेगा। बाद में कर्मचारी अपना पक्ष रखेंगे। सक्षम प्राधिकारी को भी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समाधान निकालना होगा।

अब ऐसी रहेगी पूरी व्यवस्था
कार्मिक सचिव एम सुधा देवी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकारी प्रतिनिधित्व की जांच करने के बाद पहले के स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का आदेश देता है, तो उस स्थिति में पहले की पोस्टिंग की स्थिति बहाल होगी। यदि स्थानांतरण आदेश रद्द नहीं किया जाता है, तो मूल स्थानांतरण आदेश लागू रहेगा। यह संशोधन विशेष रूप से उन कर्मियों के लिए है जो स्थानांतरण पर व्यथित महसूस करते हैं।
अप्रैल में हट सकता है तबादलों से बैन
गौरतलब है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के आदेश पर तबादले हो रहे है।अब अप्रैल महीने में तबादलों से रोक हटने की संभावना है, जिसके बाद सामान्य कर्मचारी भी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस बार होने वाले तबादलों में अब कर्मचारी पहले विभाग को ही रिप्रेजेंट करेंगे,ऐसे में तबादले से असंतुष्ट कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।