Employees Holiday 2023 : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कोरिया कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित को लेकर आदेश जारी किए है। इस दौरान कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के कार्यालय नहीं छोड़ पाएंगे। कोरिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा की पंचम विधान सभा का सोलहवां सत्र 01 मार्च से 24 मार्च 2023 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा।
अवकाश के लिए लेनी होगी अनुमति
वही अति आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग एवं जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने के लिए अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी तथा सूचना तत्काल की गई कार्यवाही की प्रति सहित कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।
गरियाबंद जिले में भी अवकाश
इससे पहले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि राजिम माघी पुन्नी मेला अवधि तक गरियाबंद जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही कलेक्टर के आदेश के अनुसार कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे।बता दे कि जिले में हर साल की तरह इस साल भी राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है जो 5 फरवरी माघी पूर्णिमा से शुरू होकर 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है।