Employees Pension-Gratuity : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके डीए और बोनस में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसी बीच एक बार फिर से केंद्र सरकार द्वारा चेतावनी जारी की गई है। काम के प्रति सतर्क रहने और लापरवाही न बरतने की सलाह देते हुए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर बड़ी अपडेट दी गई है।
केंद्र सरकार द्वारा नई तैयारी की जाएगी। जिसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर के पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। वहीं राज्य सरकार भी चाहे तो इस का पालन कर सकती है।
सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत निर्देश जारी
केंद्र सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई। जिसमें कहा गया कि अगर केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान किसी गंभीर अपराध और लापरवाही के दोषी पाया जाता है तो उस सेवानिवृत्ति के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिलेगा। उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन पर रोक लगा दी जाएगी। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं। वही सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया गया है। जिसके साथ ही नए प्रावधान को इसमें जोड़ा गया है।
केंद्र की तरफ से जारी नियम के तहत सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है।
- यदि कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक दिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकार में शामिल अध्यक्ष को उनके पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार होगा।
- इसके अलावा मंत्रालय और विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी नियुक्त किया गया है। उनके सचिव को भी कर्मचारियों के पेंशन ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार प्राप्त होगा।
- साथ ही यदि कोई कर्मचारी लेखा परीक्षा लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुए तो दोनों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार सीएजी को होगा।
किसपर होगी कार्रवाई
- वैसे अधिकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ कोई विभागीय है या न्यायिक कार्रवाई की गई हो, इसकी जानकारी उन्हें विभाग को देना अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने के बाद अगर उसकी नियुक्ति होती है तो उस पर भी यह नियम लागू होंगे।
- सेवानिवृत्ति के बाद यदि कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है फिर दोषी पाया जाता है तो उसके पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि आंशिक या पूर्ण रूप से वसूल की जा सकती है।