कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि, 60 से बढ़कर होंगे 62 वर्ष, नियम-नीति तय, इस तरह मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees Retirement Age Hike :  राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है।उनकी सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। 62 वर्ष तक अब कर्मचारी सेवा लाभ दे सकेंगे।

रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि 

केरल सरकार द्वारा एक्विटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा कार्यकर्ता की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया गया है। दरअसल उनकी सेवानिवृत्ति आयु की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आशा योजना 2007 में शुरू की गई थी लेकिन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

नियम तय 

अब एक बार फिर से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ा दिया गया है। इसे 62 वर्ष तक निर्धारित किया गया। अब आशा कार्यकर्ता 62 वर्ष तक सेवा लाभ ले सकेंगे। वहीं नियमित प्रोत्साहन और बिना मानदेय के प्रोत्साहन तीन महीने तक लगातार 500 रुपये से कम आता है तो आशा कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए भी आदेश जारी किया गया है।

नियंता करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि 3 माह के भीतर सेवा में सुधार का मौका देने के बाद ही आशा कार्यकर्ताओं पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी वहीं यदि 3 महीने में भी आशा कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में सुधार नहीं होता है तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा।

सेवानिवृति आयु पर हाईकोर्ट की सिफारिश खारिज

इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकिसरकार द्वारा इस को लेकर हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है। केरल सरकार ने हाई कोर्ट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 56 से बढ़ाकर 58 करने की मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया है। जिसमें उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देते हुए सरकार के फैसले से अवगत कराया गया है। सरकार ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 56 वर्ष है तो हाई कोर्ट कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 56 से बढ़ाकर 58 वर्ष किया जाना संभव नहीं है। संशोधन में अप्रैल 2013 से पहले नियुक्त हुए उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 55 से बढ़ाकर 56 वर्ष कर दिया गया है।


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