कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन से होगी कटौती, अधिसूचना जारी, जानें नियम और निर्देश

Employees  pay compensation : कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की जा रही है।उन्हें महत्वपूर्ण फायदे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा नियम संशोधन किया गया है। प्रदेश में मुआवजा नीति में संशोधन करने के बाद हिरासत में या पिटाई के कारण मौत के मामले में दोषी अधिकारियों से मुआवजा लिया जाएगा। उन्हें मुआवजे के 50% का भुगतान करना होगा।

वेतन से काटा जा सकता है मुआवजा 

इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। वहीं आत्महत्या से मरने वाली कैदी के मुआवजे को 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया गया है। मई में इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें कहा गया था कि जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई के मामले में भुगतान किए गए मुआवजे का कम से कम 50% दोषी अधिकारी और कर्मचारी के वेतन से काटा जा सकता है। कटौती का सटीक प्रतिशत और अपराधी व्यक्तिगत अधिकारी, अधिकारियों पर लागू होने वाले अनुपात का निर्धारण कारागार महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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