Employees News : उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसके तहत 6 माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है।
क्या लिखा है आदेश में
सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।
करना होगा पालन, होगी कार्रवाई
- राज्य सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया कि एस्मा लागू कर दी गई है, ताकि हड़ताल कर रहे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) के कर्मचारी काम पर वापस लौट जाएं।
- ESMA को हड़ताली कर्मचारियों को देश में जीवन के सामान्य तरीके को बनाए रखने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को करने से मना करने से रोकने के लिए लागू किया जाता है।
- राज्य के नगर निकायों द्वारा इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना सभी कर्मचारी संगठनों को भेज दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी संगठन छह महीने के लिए हड़ताल पर जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद निगम स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है।