Employee Transfer News: हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को पत्र जारी कर 12 दिसंबर 2022 से पहले जारी हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है।निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डा. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला उपनिदेशकों सहित कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। पत्र की अनदेखी करने वालों को सख्त कार्यवाही के प्रति चेताया गया है।
ना रिलीव और ना ज्वाइनिंग
शिक्षा विभाग ने 12 दिसंबर से पहले डीओ नोट के आधार पर किए तबादला आदेश लागू करने पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत डीओ नोट पर तबादले व म्युचुअल ट्रांसफर दोनों तरह के आदेश अब लागू नहीं किए जाएंगे। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने पुराने तबादला आदेशों पर रिलीव और ज्वाइनिंग नहीं करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
रिकॉर्ड मांगा, जानकारी के बाद होगी कार्रवाई
इतना ही नहीं उच्च शिक्षा विभाग सभी जिला उपनिदेशकों से पुराने आदेशों के तहत हुए तबादला आदेशों के लागू होने का रिकॉर्ड मांगा है। जानकारी मिलने के बाद इस संदर्भ में आगामी कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद उसी दिन स्कूलों में शिक्षकों की ज्वाइनिंग व रिलिविंग के आदेश जारी कर दिए गए है।
बता दे कि राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला था। संघ ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की शिकायत की थी, इसके बाद विभाग को निर्देश दिए थे कि इस मामले की जांच करें। इसके बाद सारी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक दी गई है।