Employee news: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों के लिए ताजा अपडेट है। अगर आपने अबतक शादी की तारीख संबंधित (शादी तारीख, कैटेगरी व डेट ऑफ ज्वाइनिंग ) जानकारी उच्चतर शिक्षा निदेशालय व एचआरएमएस के पोर्टल पर अपलोड नहीं की है तो जल्द कर दें, वरना तय समय में यह जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन HRMS पोर्टल पर तैयार नहीं किया जाएगा, इससे वेतन भी नही मिलेगा। यह पहला मौका है जब इस तरह से जानकारी मांगी गई है, इससे पहले सभी कर्मचारियों से मैरिटल स्टेटस की जानकारी ही मांगी जाती थी।
ना देने पर रूकेगा वेतन
दरअसल, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें उनसे उनकी शादी की तारीख पूछी गई थी। इसके लिए डीएचई की ओर से सभी प्रिंसिपलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत सभी प्रिंसिपलों अपने कर्मचारियों की वैवाहिक स्थिति (शादी की तारीख, अगर शादी की है) की डेट, जिस श्रेणी में उन्हें भर्ती किया गया है, यह जानकारी उन्हें इसी माह HRMS पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी अपनी शादी की तारीख की जानकारी उच्चतर शिक्षा निदेशालय व एचआरएमएस के पोर्टल पर नहीं देगा उन कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा
पहली बार मांगी गई है ये जानकारी
आदेश के तहत कर्मचारियों को अब वेतन तब ही मिलेगा जब वे अपनी शादी की तारीख बताएंगे।हालांकि आदेश के जारी होने के बाद कई कर्मचारियों-प्रोफेसरों ने डिटेल्स अपडेट कर दी है, लेकिन अबतक उनका वेतन जारी नहीं किया गया है। यह पहली बार है जब उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों से शादी की तारीख पूछी गई है और इसके लिए HRMS पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी के लिए प्रोफार्मा में विवाह तिथि का कॉलम जोड़ा गया है। जिन कर्मचारियों ने ये जानकारी अपडेट नहीं की है वे जल्द से जल्द करवा दें।
इन पर भी लागू होगा नियम
उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राजकीय कॉलेज के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के कर्मचारी व एनसीसी बटालियन के कर्मचारियों को शादी तारीख के साथ-साथ ज्वाइनिंग डेट व श्रेणी भी बतानी होगी। जनवरी माह में ये तीनों जानकारी एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करनी होंगी। महाविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ-साथ यह नियम जिला स्तरीय पुस्तकालय, उपमंडल स्तर के पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय व एनसीसी बटालियन के कर्मचारियों पर भी लागू रहेगा।