Employees News, Employees Revised VDA Hike : कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 31.12.2022 (आधार 2016=100) को 365.76 से 378.58 तक पहुंचने के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इसमें 12.82 अंकों की वृद्धि हुई। निम्नानुसार संशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2023 से देय होगा; –

इन खदानों के मजदूर रहेंगे शामिल
जिप्सम खानों, बेराइट्स खानों, बॉक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चीन मिट्टी की खानों, कायनाइट खानों, तांबे की खानों, मिट्टी की खानों, मैग्नेसाइट खानों, सफेद मिट्टी की खानों, पत्थर की खानों, स्टेटाइट खानों (सहित सोप स्टोन्स और तालक बनाने वाली खदानें), गेरू की खदानें, एस्बेस्टस की खदानें, आग की मिट्टी की खदानें, क्रोमाइट की खदानें, क्वार्टजाइट की खदानें, क्वार्ट्ज़ की खानें, सिलिका की खानें, ग्रेफाइट की खदानें, फेल्सपार की खानें, लेटराइट की खदानें, डोलोमाइट की खदानें, रेड ऑक्साइड की खदानें, आयरन की खदानें अयस्क खदानें, ग्रेनाइट खदानें, रॉक फॉस्फेट खदानें, हेमाटाइट खदानें, संगमरमर और कैल्साइट खदानें, यूरेनियम खदानें, अभ्रक खदानें, लिग्नाइट खदानें, बजरी खदानें, स्लेट खदानें और मैग्नेटाइट खदानें।
कार्यकर्ता की श्रेणी- वी.डी.ए. की दरें -जमीन के ऊपर के काम के लिए– जमीन के नीचे के काम के लिए
- अकुशल —–144 —-179
- सेमी-स्किल्ड/अनस्किल्ड सुपरवाइजरी —–179 —-213
- कुशल/लिपिक —– 213 —–248
- अत्यधिक कुशल ——248 ——276
इसलिए मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरें w.e.e.f. 01 04 2023 निम्नानुसार होगा:-
श्रमिकों की श्रेणी- दर प्रतिदिन —-जमीन के ऊपर के काम के लिए—-जमीन के नीचे के काम के लिए
- अकुशल ——350+144=494 ——-437+179=616
- अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक—- 437+179=616 —–523+213=736
- कुशल/लिपिक— 523+213=736 ——–610+248=858
- अत्यधिक कुशल—– 610+248=858 —–683+276=959
न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार VDA को अगले उच्च रुपये में बंद कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक विभिन्न श्रेणियों के तहत श्रमिकों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I के समान होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्रों A, तत्काल संदर्भ के लिए बी और सी अनुबंध I में संलग्न है।
कृषि श्रमिक के लिए VDA
कामगार श्रेणी— VDA दरें- A – B – C
- अकुशल —- 137 — 126 — 124
- सेमी-स्किल्ड/अनस्किल्ड सुपरवाइजरी—- 149 —- 137 —-127
- कुशल/लिपिक—- 163 —-149 —-137
- अत्यधिक कुशल— 179 —-167 —-149
इसलिए, मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की न्यूनतम दरें 01.04.2023 से देय हैं। कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2023 से निम्नानुसार भुगतान यह होगा:-
कामगार श्रेणी— VDA दरें- A – B – C
- अकुशल – 333+137=470 —-303+ 126=429 —-300+ 124=424
- अर्द्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक- 364+149=513 —335+137=472 —307+ 127=434
- कुशल / लिपिक – 395+163=558 —–364+149=513 —-334+ 137=471
- अत्यधिक कुशल – 438+ 179=617 —–407+167=574 —–364+ 149=513
न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार VDA को अगले उच्च रुपये में बंद कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों के तहत श्रमिकों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I के समान होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-II दिनांक 19 जनवरी, 2017 के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्रों A, तत्काल संदर्भ के लिए बी और सी अनुबंध I में संलग्न है।
1 अप्रैल, 2023 से स्वीपिंग और सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर संशोधित VDA
मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध! अधिनियम, 1993) के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर “झाडू लगाने और सफाई के रोजगार” में कार्यरत कर्मचारियों के लिए VDA तय किया गया है।
श्रेणी-VDA
- A- 213
- B- 179
- C- 144
इसलिए, 01.04.2023 से देय मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली मजदूरी की एमएम1मम दरें निम्नानुसार होंगी: –
श्रेणी–मजदूरी प्लस VDA की क्षेत्रफल दरें प्रति दिन
- ‘A’ —523 + 213 = 736
- ‘B’ —437 + 179 = 616
- ‘C’ —350 + 144 = 494
न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार VDA को अगले उच्च रुपये में बंद कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों के तहत श्रमिकों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-1 के समान होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-द्वितीय के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्रों ए, तत्काल संदर्भ के लिए बी और सी अनुबंध I में संलग्न है।