Hospitality Permission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है।केंद्र सरकार ने विदेशी मेहमाननवाजी को लेकर नया नियम लागू किया है, इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसे विदेशी दान नियमन कानून (Foreign Contribution Regulation Act) की ऑनलाइन सेवा में शामिल कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है, विधायिका का कोई सदस्य या राजनीतिक दल का पदाधिकारी या न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी या सरकार के मालिकाना हक वाले या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी भी फर्म/कंपनी के कर्मचारी, किसी भी दूसरे देश की या भारत से बाहर किसी भी जगह की यात्रा के दौरान, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर किसी भी विदेशी मेहमाननवाजी को स्वीकार नहीं करेंगे।
इन नियमों में कुछ छूट भी दी गई है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ‘आपात चिकित्सकिय आवश्यकता’ की स्थिति में विदेशी मेहमाननवाजी की अनुमति होगी अगर उक्त व्यक्ति यह सेवा प्राप्त करने के एक महीने के भीतर इस संबंध में सरकार को सूचित करता है, सेवा के स्रोत, भारतीय रुपए में उसकी अनुमानित कीमत आदि की पूरी जानकारी देता है।
प्रशासनिक मंजूरी के समान नहीं माना जाएगा
इस आदेश के तहत विदेशी मेहमाननवाजी की अनुमति स्वीकार करने के लिए एएफसीआरए, 2010 के तहत दी गई अनुमति को प्रशासनिक मंजूरी के समान नहीं माना जाएगा। बता दे कि प्रशासनिक मंजूरी को संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम अधिकारी से लेनी होती है, इन श्रेणियों को 2015 में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थीं, जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है।
क्या है विदेशी महमाननवाजी
विदेशी महमाननवाजी का अर्थ किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा एक व्यक्ति को किसी भी विदेशी सीमा में नि:शुल्क यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, परिवहन या इलाज के लिए धन या वस्तु/सेवा के रूप में की गई पेशकश से है।