पटना, डेस्क रिपोर्ट। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालय में आने के समय को लेकर एक अहम फैसला लिया है, इसके तहत अगर कोई कर्मचारी एक घंटे देरी से पहुंची तो उसकी आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने सोमवार को सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि वे सरकारी सेवकों के समय पर कार्यालय पहुंचने की गारंटी करें। सभी सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक सिस्टम पर उपस्थिति दर्ज करनी है।वही आए दिन देरी से उपस्थिति दर्ज कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
पत्र में लिखा गया है कि 1 घंटा देर से कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश (CL) के खाते में आधे दिन की छुट्टी दर्ज कर दी जाएगी। सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद भी किसी अधिकारी-कर्मचारी को महीने में सिर्फ दो दिन देर से कार्यालय आने की छूट दी जाएगी। सरकार या सक्षम प्राधिकार के निदेश पर अगर कोई सेवक उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सूचना कार्यालय आदि संस्थानों में जाते हैं तो उन्हें देर से आने पर भी दंडित नहीं किया जाएगा।