सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश, होगी कार्रवाई

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Employee news:  केरल के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हड़ताल में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।हाईकोर्ट ने कहा कि आम हड़ताल में भाग लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत संवैधानिक संरक्षण के हकदार नहीं।

केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। अदालत ने पिछले न्यायिक आदेश को आधार बनाया, जिसमें कहा गया था कि आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)