OPS : कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, आदेश जारी, यह होंगे नियम
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। वहीं केंद्र सरकार के जारी आदेश के तहत रेलवे विभाग द्वारा इसके लिए आदेश जारी किया गया है। रेल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना सुविधा का लाभ दिया जाना है।
Employees old pension scheme : कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए नियम और नीति भी तय की गई है। वही इसके तहत हजारों कर्मचारियों को रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के तहत कवरेज किया जाएगा।
दरअसल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के तहत कवरेज, उन रेलवे कर्मचारियों की, जिन्हें 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया था।
निर्देश-आवश्यक परिवर्तनों रेलवे पर भी होंगे लागू
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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संख्या 57/05/2021-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 03 मार्च, 2023 अनुपालन और मार्गदर्शन के लिए इसके साथ संलग्न है। ये निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित रेलवे पर भी लागू होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अनुरूप है। आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय की DoPPW अधिसूचना सं. के ओ.एम. दिनांक 03.03.2023 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ(ई)III/2003/पीएन1/24, दिनांक 31.12.2003 द्वारा परिचालित किया गया है।
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 होंगे लागू
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और अन्य संबंधित नियमों में किए गए संशोधनों के समान, जैसा कि DoP&PW के O.M. के पैरा 1 में उल्लिखित है। दिनांक 03.03.2023, रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 और अन्य संबंधित नियमों को भी अधिसूचना संख्या F(E)IN/2003/PN1/38 दिनांक 30.12.2003 द्वारा संशोधित किया गया था। इसके अलावा, DoPPW के OM सं. 57/04/2019-पी एंड पीवीडब्ल्यू/(बी) दिनांक 17.02.2020 को समसंख्यक पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलवे/पीयू को परिचालित किया गया था।
रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के तहत पेंशन योजना पर स्विच करने के लिए निर्देश
कार्मिक और लोक कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने वाले रेल सेवक, दिनांक 03.03.2023 को रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के तहत पेंशन योजना पर स्विच करने के लिए, राज्य रेलवे भविष्य निधि (SRPF) की सदस्यता लेना आवश्यक होगा। रेल सेवक के एनपीएस खाते में जमा राशि के हिसाब के संबंध में, बोर्ड के पत्र संख्या 2020/एसी-II/21/7, दिनांक 18.09.2020 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की तैयारी
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की तैयारी की गई है। इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। जारी आदेश के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कुछ कर्मचारियों का ही चयन किया जाएगा। इस पेंशन व्यवस्था को चुनने का लाभ चुनिंदा कर्मचारियों को मिल रहा है। दरअसल 22 दिसंबर 2003 से पहले जिन कर्मचारियों द्वारा नौकरी ज्वाइन की गई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है।
डीओपीटी डब्ल्यू द्वारा जारी आदेश के तहत जिन कर्मचारियों ने इसके बाद निकली भर्ती के लिए नौकरी पाई है। उन्हें नई पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाएगा। यह सभी कर्मचारी ने पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। वहीं नोटिफिकेशन की मानें तो 31 अगस्त 2023 तक सभी कर्मचारियों को इस विकल्प का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2003 से पहले सेवा में शामिल हुए हैं, वह 1 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ हासिल करने आवेदन कर सकेंगे।