कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, 10 जून तक होंगे सभी विभागों में तबादले, जानें आवेदन की लास्ट डेट और सभी डिटेल्स

Pooja Khodani
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Govt employee news

State Transfer News : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने तबादला एक्ट लागू कर दिया है, इसके तहत अब प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के 10 जून तक होंगे ।राज्य शासन ने विभागों को वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2023-24 में तबादलों के लिए आदेश किया है।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है लोक सेवकों के तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून है। तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई की जाएं। 30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांग लिए जाने चाहिए। 25 मई से 5 जून तक तबादला समिति की बैठक के साथ ही तबादलों को लेकर सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश हो जानी चाहिए।

20 मई तक जानकारी वेबसाइट पर होगी प्रदर्शित

आदेश में कहा गया है कि 20 मई तक तबादलों के लिए प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो जाना चाहिए। हर साल सामान्य तबादलों के लिए तबादला एक्ट 2017 की धारा 23 के तहत समय सारिणी तय की गई है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मंडलायुक्त गढ़वाल व कुमाऊं एवं समस्त विभागाध्यक्ष तबादलों के लिए तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई करें।

समय सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया

इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। अपर सचिव कार्मिक का कहना है कि तबादला एक्ट के तहत सामान्य तबादलों के लिए जो समय सारिणी है, उसी के मुताबिक तबादले की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। समय सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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