अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अवकाश प्रतिबंधित, कलेक्टर का आदेश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ
अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 15 दिन के लिए उनके अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। इसके लिए कलेक्टर के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
Employees Holiday 2023 : अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं। दरअसल उनके अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। 15 दिन तक अधिकारी कर्मचारियों को अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा नवीन आदेश जारी
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हर साल की तरह इस साल भी राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जा रहा है। 5 फरवरी माघी पूर्णिमा से शुरू होकर यह आयोजन 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाएगा। वहीं मेले के शुभ सुचारित रूप से संचालन के लिए कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं।
संबंधित खबरें -
विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा लाभ
कलेक्टर प्रभात मलिक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजिम माघी पुन्नी मेला अवधि तक गरियाबंद जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही कलेक्टर के आदेश के अनुसार कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे।
वर्ष 2023 के लिए भी अवकाश की सूची जारी
बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के लिए भी अवकाश की सूची जारी कर दी गई है। जारी कैलेंडर के तहत कर्मचारियों को वर्ष 2023 में कुल 91 छुट्टियों का लाभ मिलेगा। जिसमें 17 सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा 39 ऐच्छिक और 25 सामान्य छुट्टियां शामिल रहेंगे। हालांकि 2023 में 12 ऐसी छुट्टी है, जो रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में उन्हें अवकाश कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है।