पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पारिवारिक पेंशन का मिलेगा लाभ, CCS पेंशन नियम पर DoPT ने जारी किया आदेश, यह होंगे नियम

लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है।सीसीएस पेंशन नियम के तहत उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए डीओपीटी द्वारा आदेश जारी किया गया है। वही नियम निर्देश तय किए गए हैं। जिसके अनुरूप ही पारिवारिक पेंशन का बंटवारा किया जाएगा। वहीं आश्रितों को इसी नियम के तहत ही पेंशन का भुगतान करना है।

Pensioners Pension : देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। डीओपीटी द्वारा इसके लिए आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के तहत पेंशनर्स को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। दरअसल सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के रूल 50 के तहत उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिवार को मिलने वाले पेंशन के लिए नियम और निर्देश तय किए गए हैं।

विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए गए है कि पेंशन विभाग ने सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार पेंशन के भुगतान के साथ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 से संबंधित है।

CCS(pension) नियमावली, 2021 के नियम 50(8)

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार शासकीय सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर विधवा अथवा विधुर को मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक कुटुंब पेंशन देय है, इनमें से जो भी पहले हो। ऐसे मामलों में जहां मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं से बच्चे हैं, विधवाओं को समान शेयरों में परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता पर, परिवार पेंशन का उसका हिस्सा उसे देय होगा बच्चे या बच्चे जो परिवार पेंशन के अनुदान के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि विधवा का कोई बच्चा नहीं है, तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा व्यपगत नहीं होगा, बल्कि अन्य विधवाओं को समान भागों में देय होगा, या यदि ऐसी केवल एक अन्य विधवा है, तो उसे पूर्ण रूप से देय होगा।

उन मामलों में जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी बिना किसी संतान के विधवा से जीवित है और पात्र बच्चे या बच्चों को भी छोड़ दिया है:

(A) दूसरी पत्नी से जो जीवित नहीं है, या
(B) तलाकशुदा पत्नी से, या
(C) एक शून्य या शून्यकरणीय विवाह से

बच्चा या बच्चे जो परिवार पेंशन के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, परिवार पेंशन के उस हिस्से के हकदार होंगे, जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के समय माता के जीवित रहने पर या यदि वह इस तरह से तलाक नहीं हुआ है या यदि विवाह शून्य या शून्यकरणीय नहीं था। ऐसे बच्चे या बच्चों को या किसी विधवा या विधवा के बच्चा को देय परिवार पेंशन के हिस्से या शेयरों पर, ऐसे शेयर या शेयर व्यपगत नहीं होंगे, लेकिन अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चे को देय होंगे।

यह होंगे नियम 

उपरोक्त मामलों में, यदि मृतक सरकारी सेवक/पेंशनभोगी विधवा के जीवित रहने पर बच्चे के साथ या बच्चे नियम 50 के अनुसार परिवार पेंशन के लिए पात्र बच्चे हैं, तो विधवा को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से पर देय नहीं होने पर, ऐसा हिस्सा उसे देय होगा। ऐसे मामलों में जहां जुड़वा बच्चों को परिवार पेंशन देय है, ऐसे बच्चों को समान शेयरों में भुगतान किया जाएगा और जब ऐसा एक बच्चा पात्र नहीं रह जाता है, तो उसका हिस्सा दूसरे बच्चे को वापस कर दिया जाएगा और जब वे दोनों नहीं रहेंगे पात्र परिवार पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी।

इस तरह मिलेगा लाभ 

नियम 63 के अनुसार शासकीय सेवक के सेवानिवृत होने पर पेंशन भुगतान आदेश में शासकीय सेवक की पत्नी/पति का नाम, यदि जीवित हो, कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में अंकित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां एक सरकारी कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक जीवित पत्नी शामिल हैं, लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में सभी पत्नियों के नामों को परिवार पेंशन में उनके संबंधित हिस्से के साथ इंगित करेगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में एक पत्नी है, जो जीवित है, और एक बच्चा या एक पत्नी से बच्चे जो जीवित नहीं है या एक तलाकशुदा पत्नी से या एक शून्य या शून्य विवाह से है, तो लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में इंगित करेगा।

केवल पत्नी का नाम जो परिवार पेंशन में अपने हिस्से के साथ जीवित है, तो पेंशनभोगी की मृत्यु पर, पेंशन भुगतान आदेश में इंगित परिवार पेंशन का हिस्सा शुरू में जीवित विधवा को देय होगा और संचार प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकारी एक संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण जारी करेगा। जिसमें परिवार के उन सभी सदस्यों के नाम दर्शाए जाएंगे, जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख को परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत परिवार पेंशन साझा करने के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों को मंत्रालय/विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ में पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित कर्मियों के ध्यान में लाया जाए।