शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 3 साल का अनुभव आवश्यक, मिलेगा पदोन्नति का लाभ, यह होंगे नियम

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Teachers Promotion :  कर्मचारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर फैसला देते हुए हेड मास्टरों के प्रमोशन को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं शासन के पक्ष में आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अब शासन के नियम के तहत शिक्षकों के प्रमोशन किए जाएंगे। इतना ही नहीं शिक्षकों के लिए भी यह राहत वाली खबर हो सकती है। टीचरों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। शासन के पक्ष में आदेश जारी करने के बाद अब जल्द ही शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी।

हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रूप कुमार गोस्वामी और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने टीचर और हेड मास्टर के प्रमोशन को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। वहीं प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए रेगुलर और एल्बी दोनों ही संवर्ग को मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 तैयार किया गया। इस नियम के लागू होने से पहले शिक्षकों के प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य होता था। वही नए नियम के तहत इसे खत्म कर 3 साल कर दिया गया। अब नए नियम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में टीचर की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया है।


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Kashish Trivedi

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