कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, “पे-फिक्सेशन” पर विभाग ने जारी किया आदेश, इस तरह होगी गणना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
Published on -

Employees Pay Fixation : रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। विभाग द्वारा उनके पे फिक्सेशन पर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिससे हजारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

पे फिक्सेशन का निर्धारण

रेलवे द्वारा रनिंग स्टाफ के पे फिक्सेशन का निर्धारण किया गया। इसके साथ ही उनके पदोन्नति पर नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो रेलवे और बोर्ड कार्यालय में रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण के लिए 30% वेतन तत्व की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

नवीन निर्णय लेते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किए गए है। जिसमें कहा गया है कि जांच के बाद यह पाया गया है कि सामान्य अनुभव के माध्यम से भरे गए पदों पर रनिंग कर्मचारियों की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के उद्देश्य से 30% वेतन तत्व की गणना का लाभ उनके लिए स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

आदेश जारी 

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए रेलवे बोर्ड ने कहा कि जोनल रेलवे और एनएफआईआर से बोर्ड कार्यालय में ऐसे रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण के लिए 30% वेतन तत्व की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सामान्य चयन के माध्यम से पदोन्नति पर स्टेशनरी पद यानी नॉन-रनिंग पोस्ट पर चुना गया है।

रेलवे बोर्ड के स्थापना और वित्त निदेशालय के परामर्श से मामले की जांच की गई है। यह सलाह दी जाती है कि बोर्ड से इस आशय के विशिष्ट आदेशों के अभाव में, सामान्य अनुभाग के माध्यम से भरे गए पदों पर रनिंग कर्मचारियों की पदोन्नति/नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के उद्देश्य से 30% वेतन तत्व की गणना का लाभ स्वीकार्य नहीं है।

इसके अलावा सामान्य चयन प्रकृति में स्वैच्छिक है और संबंधित कर्मचारी सामान्य चयन के तहत किसी पद पर पदोन्नति/नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के तरीके से अवगत हैं। इसलिए ऐसे मामलों में, वेतन निर्धारण को ‘वेतन तत्व’ को ध्यान में रखे बिना प्रभावी किया जाना चाहिए। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News