कर्मचारियों-शिक्षकों को बड़ी राहत, बकाया वेतन भुगतान पर अपडेट, हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में मांगा जवाब
एमसीडी शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि जनवरी 2023 से करीब 20,000 शिक्षकों को देय वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 30 जनवरी को हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान न करने पर एमसीडी आयुक्त, दिल्ली के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिवों को तलब किया था।
Employees Teacher Salary : एमसीडी के शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने भरी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 से वेतन का भुगतान नहीं करने के मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है और 1 हफ्तें में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
20 हजार की सैलरी अटकी, MCD को नोटिस
एमसीडी शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि जनवरी 2023 से करीब 20,000 शिक्षकों को देय वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 30 जनवरी को हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान न करने पर एमसीडी आयुक्त, दिल्ली के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिवों को तलब किया था। पिछले साल 21 दिसंबर को आप सरकार और एमसीडी ने वादा किया था कि सभी बकाया चार सप्ताह में चुका दिए जाएंगे, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। वही सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी अपनी पेंशन जारी करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
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वेतन भुगतान पर 24 मार्च को अगली सुनवाई
इस पर न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 2020 में दायर याचिकाओं के एक समूह से निपटते हुए वेतन देने में देरी पर नाराजगी दिखाई और एमसीडी के वकील से पूछा, जब आपके आयुक्त ने हमें समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था तो शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया? बता दे कि एमसीडी ने 2 फरवरी को हाईकोर्ट को बताया था कि उसने दिसंबर तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया था और जनवरी का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीठ ने सिविल बॉडी को नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च को सूचीबद्ध किया।