चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है।राज्य सरकार ने सोमवार 19 सितंबर से 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य में बुढ़ापा व सामाजिक पेंशन योजनाओँ के तहत पेंशनरों को होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा।मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेंशन मामले में गड़बड़ी को संज्ञान लेने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए सोमवार से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, प्रदेश में 29 लाख 24 हजार 723 पेंशनधारक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा प्राप्त डाटा या क्रीड (CRID) के डाटा से प्राप्त मापदंडों अनुसार अगर किसी पात्र लाभार्थी का कोई डाटा विवरण मेल नहीं खाता है तो विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की पेंशन अस्थाई तौर पर निलम्बित कर देता है। ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति अपने सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में सम्पर्क करके अपनी पेंशन को पुनः सुचारू रूप से चलाने बारे सूचित कर सकता है।
विभाग के प्रवक्ता ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता के लाभार्थियों, जिनकी पेंशन व भत्ता का डेटा के मिलान न होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान 19 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा।आने वाले दिनों में विभाग द्वारा अगर कोई पेंशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अस्थाई तौर पर रोकी जाएगी तो सम्बन्धित लाभार्थी को पहले दस्तावेजों में उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधित वांछित लाभार्थी अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसके बाद तथ्यों की जांच व सत्यापन के बाद लाभ मिलेगा। तत्पश्चात बकाया राशि के साथ मासिक पेंशन व भत्ते की बहाली जल्द से जल्द की जायेगी। यदि किसी प्रकार के बकाया पेंशन राशि का वह पात्र है तो वो भी प्रदान की जाएगी है।
ऐसे मिलेगा लाभ
अगर किसी भी व्यक्ति के पहचान पत्र में आय, आयु अथवा किसी ओर प्रकार की त्रुटि है तो वह जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से क्रीड द्वारा दिए गए शिकायत पोर्टल ( Grievance Portal ) ( htps : //grievance.edisha.gov.in ) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। भविष्य में विभाग द्वारा अगर कोई पेंशन रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा अस्थाई तौर पर रोकी जाएगी तो संबंधित लाभार्थी को पहले दस्तावेजों में उपलब्ध मोबाईल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।