पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट, 30 जून तक पूरा करें ये काम, अटक सकती है पेंशन, लगेगा 1000 रुपये जुर्माना भी, जानें डिटेल्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि अगर पैन और आधार को समय सीमा से लिंक नहीं किया जाता है, तो लोगों के NPS खाते में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा।
Pensioners Pension Update : पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट है। अगर अबतक पैन कार्ड को आधार से लिंक नही किया है तो जून से पहले अपडेट कर लें अन्यथा जुलाई में पेशन नहीं मिलेगी और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।इतना ही नहीं अगर डेडलाइन को चूक गए तो एनपीएस (NPS) खाते को भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनको 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी है।
दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि अगर पैन और आधार को समय सीमा से लिंक नहीं किया जाता है, तो लोगों के NPS खाते में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा।बता दे कि CBDT ने पैन-आधार लिंक करने के लिए डेडलाइन को अब तक 5 बार बढ़ाया है।
30 जून से पहले पूरा करें काम
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PFRDA ने बताया है कि पैन और आधार को लिंक करना एनपीएस खाते के लिए KYC प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, एनपीएस खाते खुलवाने वाले सभी सब्सिडियरी को अपने हर सब्सक्राइबर के खाते को KYC वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। अगर 30 जून तक यह काम नहीं हुआ तो खाते को बंद भी किया जा सकता है। पैन-आधार लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून है. इसके बाद 1 जुलाई से इस काम के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
लिंक ना कराने के 3 बड़े नुकसान
- अगर किसी यूजर न पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई, 2023 से न तो पैन के अगेंस्ट कोई रिफंड मिलेगा और न ही इस रिफंड पर कोई ब्याज दिया जाएगा।
- डेडलाइन बीतने के बाद उस व्यक्ति का पैन बंद हो जाएगा।
- यूजर का TDS और TCS भी हायर रेट पर काटा जाएगा। एक बार बंद होने के बाद 1000 रुपये का जुर्माना भरने पर 30 दिन बाद ही पैन दोबारा एक्टिव होगा।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें
- आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
- क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें।
- आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।