Employees, Teachers Transfer : राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की तबादले के लिए पुराने नियम को बदल दिया गया है। इसी महीने से हिमाचल में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जिससे 80000 से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे।
हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादला 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर हो सकेंगे। प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा पुराने नियम में बदलाव किया गया है। साथ ही तबादले के लिए दूरी को 5 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर महीने से व्यवस्था लागू की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में 3 साल तक एक ही स्थान पर सेवा काल पूरा करने वाले शिक्षकों 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी
हिमाचल सरकार द्वारा बीते सप्त आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से शहर के दूर के जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं, वहां पर अब शिक्षक पहुंच पाएंगे। शहर के स्कूलों में तबादले को लेकर जिस तरह आवेदन आते हैं। उसमें भी कमी आएगी।
शिक्षक यदि चॉइस पर भी अपने तबादला या एडजस्टमेंट के लिए आवेदन करता है, तब भी उन पर यह नियम लागू किया जा सकता है। शहरों के आसपास के स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षक को और बाहर के क्षेत्र में भेजने के लिए तबादला नीति में संशोधन किया गया है। बता दे कि विभागीय अधिकारी की ओर से 30 की जगह 40 किलोमीटर के दायरे से बाहर शिक्षकों की तबादा का प्रस्ताव था लेकिन सरकार द्वारा इस दूरी को 30 किलोमीटर तक रखने को मंजूरी दी गई है।
इस नियम से 24000 के करीब JBT, 14000 क्राफ्ट एंड वोकेशनल, 18000 टीजीटी और 900 मुख्य अध्यापक सहित 1950 के करीब प्रधानाचार्य, एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षक सहित 17000 लेक्चर प्रभावित होंगे। इससे पूर्व सरकार के समय में शिक्षकों के दरबार के लिए नीति तैयार की गई थी। जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर तबादला नीति तैयार किया गया था। हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी शिक्षकों की तबादले ऑनलाइन होने थे। हालांकि सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।