केंद्र सरकार और उड्डयन मंत्रालय ने सिखों को लेकर जारी की अधिसूचना

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सिखों द्वारा एयरपोर्ट पर कृपाण रखने के मामले में नया संसोधन आया है। दरअसल मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा नेता ने सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया कि सिख कर्मचारियों को हवाई अड्डों पर कृपाण करने से प्रतिबंधित करने के आदेश को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संशोधित किया है। उन्होंने इस ट्वीट से साफ़ किया कि कर्मचारी और यात्री अब भारतीय हवाई अड्डों पर कृपाण ले जा सकते हैं।

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इस कृपाण को रखने के लिए सिख यात्री और कर्मचारियों के लिए कुछ नियम होंगे। इस नियम के अनुसार कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी (6 इंच) से एवं कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सिख यात्री भारत के भीतर भारतीय विमानों में हवाई यात्रा करता है तो उसके लिए अनुमति है। साथ ही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने कृपाण पहनने से रोकने वाले आदेश को ख़ारिज कर दिया है।

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कुछ समय पहले अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कृपाण पहने एक सिख कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करने से रोक दिया गया था। जिसके कारण इस नियम का सिख संगठनों ने विरोध किया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इसके लिए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भी लिखा था।


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Ram Govind Kabiriya

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