सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नही होगी आयोजित, 15 नवम्बर तक आदेश लागू, देखिए कहा लिया गया यह फैसला

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दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना का खतरा अभी टला नही है और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में अभी भी कोरोना गाइडलाइन जारी है। वही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है।डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है। इस आदेश में डीडीएमए ने लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की है। उन्होंने इसके साथ ही त्योहारी सीज़न में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति भी नही दी है यह आदेश 15 नवम्बर तक लागू रहेगा।

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देश के कुछ राज्यों के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी अभी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे है। हालांकि अब संख्या बेहद कम है, लेकिन सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि सरकार ने छठ पूजा को लेकर यह फैसला किया है। छठ पूजा में अलग अलग सार्वजनिक स्थानों में लगातार दो दिन तक हजारों की भीड़ जुटती है।

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कोरोना के मामलों की अगर दिल्ली में बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, 22 लोग ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। राजधानी में कोरोना के अबतक 14 लाख 38 हजार 821 मामले सामने आए हैं, जिनमें 25 हजार 87 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली में वर्तमान में 392 लोगों का इलाज जारी है।


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Harpreet Kaur

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