Employees Salary, Guest Teachers Ex-Gratia : दशहरा से पहले हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। अतिथि शिक्षकों के एक्स ग्रेशिया पर आखिरकार आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से गेस्ट टीचर एक्स ग्रेशिया की मांग कर रहे है।
वही सरकारी स्कूल में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की मृत्यु पर अब आश्रितों को 58 साल की उम्र तक पूरा वेतन मिलेगा। इसके लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने के साथ ही मृतक अतिथि शिक्षकों के आश्रित को आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
आश्रितों को 58 साल की उम्र तक मिलेगा पूरा वेतन
हरियाणा के सरकारी स्कूल में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की मृत्यु पर आश्रितों को 58 साल की उम्र तक पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके लिए कैथल, रोहतक, पलवल और फरीदाबाद के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में 180 दिवंगत अध्यापकों की पत्नी को इसका फायदा होगा।
एक्स ग्रेशिया के लाभ की मांग
एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 12000 अतिथि अध्यापक प्रदेश में कार्यरत है और लंबे समय से एक्स ग्रेशिया के लाभ की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया जा चुका है। प्रदेश के अतिथि अध्यापक की उम्र अधिकतर 40 वर्ष से अधिक है। वही नियमितीकरण की मांग को लेकर भी अतिथि अध्यापकों द्वारा आंदोलन किया जा चुका है। धरना प्रदर्शन में घायल होने और बीमारी के कारण कई अतिथि अध्यापकों की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद एक्स ग्रेशिया की राशि की मांग की जा रही थी।
अतिथि अध्यापक संघ के प्रधान का कहना है कि दिवंगत अतिथि अध्यापकों के परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि 58 वर्ष की उम्र होने तक उन्हें पूरी सैलरी दी जाए। मांग को देखते हुए आश्रितों ने खून से सीएम मनोहर लाल के नाम पत्र भी लिखे थे। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर सकारात्मक परिणाम दिए गए हैं। साथ ही निदेशालय द्वारा पत्र जारी किया गया है। पत्र जारी होने के साथ ही अब दिवंगत अतिथि शिक्षकों के आश्रितों को 58 वर्ष की उम्र तक पूरा वेतन उपलब्ध कराया जाएगा।