Gujarat Govt Employees Gratuity Limit: गुजरात के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।नए साल से पहले राज्य की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है।
दरअसल, केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जनवरी, 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों पर लागू होगा। राज्य के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और विभाग आवश्यक प्रस्ताव जारी करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर अनुमानित 53.15 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
New Years से पहले Gujarat Govt का Employees को तोहफा
सीएम भूपेन्द्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार के कर्मचारी-अधिकारी वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु पर अधिकतम 500 रुपये ग्रेच्युटी के हकदार हैं। 20 लाख की लिमिट दी जाती है> केंद्र सरकार के अनुसार अब इस उम्र में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी रु. 25 लाख की सीमा के अंदर देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का लाभ उन कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 1 जनवरी 2024 के बाद है।
इससे पहले जुलाई 2024 में बढ़ा था महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने जुलाई 2024 में राज्य के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% वृद्धि का ऐलान किया था, जिसके बाद राज्यकर्मियों का DA 46% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गई,जिससे जनवरी से जून तक का एरियर 3 किस्तों में देने का फैसला लिया गया। इसका लाभ 4.71 लाख कर्मचारियों और 4.73 लाख पेंशनभोगियों मिल रहा है। संभावना है कि नए साल में फिर भूपेन्द्र पटेल सरकार कर्मचारियों पेंशनरों का डीए 3% डीए बढ़ा सकती है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो जाएगा। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, जुलाई से दिसंबर तक का एरियर भी मिलेगा।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
કર્મચારી હિતલક્ષી નિર્ણય:
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ-અધિકારીઓને હાલ વય નિવૃત્તિ સમયે નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી તથા અવસાન ગ્રેજ્યુઈટી મહત્તમ રૂ. 20 લાખની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે.
કેન્દ્ર સરકારના ધોરણે હવે આ વય નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઈટી અને અવસાન ગ્રેજ્યુઈટી રૂ. 25 લાખની મર્યાદામાં આપવાનો…
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) November 30, 2024