नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। कांग्रेस (Congress) पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने व फिल्म केजीएफ-2 के म्यूजिक के कथित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, सोमवार को बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों ट्विटर एकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने पार्टी से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का आदेश भी दिया था।
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बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाये। उधर हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि, 45 सेकेण्ड की वीडियो की वजह से कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का पूरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक या हटाया नहीं जाना चाहिए।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि एक फिल्मी गीत को कंपनी की बगैर अनुमति के इस्तेमाल कर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। इसे लेकर MRT म्यूजिक ने कोर्ट में मामला दायर किया था। कंपनी की याचिका पर बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने भारत जोड़ो अभियान की वेबसाइट और कांग्रेस के ट्विटर खाते पर रोक का आदेश दिया था।