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Thu, Dec 18, 2025

हिरासत में यातना को लेकर बवाल, कांग्रेस ने केरल पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान; पूरा मामला

Written by:Mini Pandey
Published:
राज्य पुलिस प्रमुख रवदा ए. चंद्रशेखर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले की दोबारा जांच शुरू की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिरासत में यातना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हिरासत में यातना को लेकर बवाल, कांग्रेस ने केरल पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान; पूरा मामला

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को केरल पुलिस के पांच अधिकारियों के खिलाफ सीधे विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। इन अधिकारियों पर दो साल पहले मध्य केरल के कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन में यूथ कांग्रेस नेता वीएस सुजीत के साथ कथित तौर पर यातना करने का आरोप है। सुजीत को 5 अप्रैल, 2023 को हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने अपने दोस्तों को सड़क पर धमकाने वाले पुलिस अधिकारियों से सवाल किया था। इसके बाद, उन्हें पुलिस स्टेशन में पांच पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से पीटा गया।

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने सुजीत के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा कि आरोपी अधिकारियों को फिर कभी वर्दी पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “हम आमतौर पर विरोध प्रदर्शन में एक ढांचे के तहत काम करते हैं, लेकिन इस मामले में हम उस ढांचे को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा जवाब देगी जैसा केरल ने पहले कभी नहीं देखा।” सतीशन ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो पार्टी इन पुलिसकर्मियों को वर्दी में घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगी।

कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला

इस बीच, यूथ कांग्रेस ने त्रिशूर में पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने आरोपी अधिकारियों के चेहरों वाले मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया और बाद में प्रतीकात्मक रूप से वहां भोजन किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय के सामने रोक दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मांगें जोरदार तरीके से उठाईं।

मामले की दोबारा जांच शुरू

राज्य पुलिस प्रमुख रवदा ए. चंद्रशेखर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले की दोबारा जांच शुरू की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिरासत में यातना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। दो साल की कानूनी लड़ाई के बाद, सुजीत ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की है।